उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 20 जुलाई 2020 से लागू हो गया है. यह उपभोक्ताओं को सशक्त बनाएगा और इसके विभिन्न अधिसूचित नियमों और प्रावधानों के माध्यम से उनके अधिकारों की रक्षा करने में उनकी मदद करेगा. नया अधिनियम पुराने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की तुलना में ज्यादा तेजी से और कम समय में कार्यवाही करेगा.
उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2019 केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (Central Consumer Protection Authority-CCPA) के गठन का प्रस्ताव करता है. विधेयक के अनुसार, CCPA के पास निम्नलिखित अधिकार होंगे:
Post a comment